देहरादून में शादी समारोह के लिए गैस सिलेंडर पर नई SOP जारी, अब आवेदन के साथ देना होगा शपथ पत्र

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में विवाह समारोहों के दौरान गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नई गाइडलाइन (एसओपी) जारी की गई है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार अब शादी समारोह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे।

नई व्यवस्था के तहत विवाह समारोह में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदक को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शादी का निमंत्रण कार्ड और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन समारोह की तिथि से कम से कम 10 दिन पहले करना होगा। देहरादून नगर क्षेत्र में इसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा।

उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह भी कहा गया है कि बिना शपथ पत्र, शादी कार्ड और आधार कार्ड के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद आवेदक को इन्हें संबंधित गैस एजेंसी को शीघ्र लौटाना होगा। जनपद देहरादून में अब तक इस व्यवस्था के तहत 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गैस एजेंसियों को अस्थायी कनेक्शन देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए संबंधित गैस एजेंसियों को 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक व्यावसायिक और छोटे गैस सिलेंडर एजेंसियों को उपलब्ध कराएं।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे विवाह समारोह से 10 से 12 दिन पूर्व ही आवेदन करें, ताकि समय पर गैस एजेंसियों को निर्देश देकर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके।

इधर, जिलाधिकारी की क्यूआरटी टीम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर कंट्रोल रूम में लगातार निगरानी रखी जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर अब तक कुल 13 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य पूर्ति विभाग के अनुसार, बीते दिन लगभग 13,388 उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर और 807 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई।

वर्तमान में जिले में घरेलू एलपीजी के 16,767 और व्यावसायिक एलपीजी के 4,442 सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं। प्रशासन द्वारा लगातार दोनों श्रेणियों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी उपभोक्ता को असुविधा न हो।

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