धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: 15 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा, श्रमिकों को हर माह 7 तारीख तक वेतन देना होगा अनिवार्य
धामी कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सामान्य वर्ग और श्रमिकों के लिए खुशखबरी, देखें पूरे प्रस्ताव
गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा, श्रमिकों को हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान करना होगा
देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार 7 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खास बात यह है कि प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा. इसके साथ ही श्रमिकों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा. हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा. पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी.
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी
- हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी
- उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए बनाई गई नियमावली. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी
- जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी लागू. अब योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा
- उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा
- गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा
- उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली. नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे. शिकायतों का त्वरित समाधान होगा. शिकायत सामिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है
- छंटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा
- वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी. स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी
गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग को भी- धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब गौ पालन योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. गौ पालन योजना में 75 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के तहत अधिकतम दो पशु तक ले सकते हैं.
उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली- उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली है. इसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा करना है. मजदूरी भुगतान डिजिटल माध्यम से होगा. एंपलॉयर को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा. पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान करना होगा.
छात्रावासों के लिए नियमावली- उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए नियमावली बनाई गई. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली है.
नए हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि को सहमति- 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट के विस्तार के लिए देने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट परिसर हल्द्वानी (गौलापार) में बनाया जाना प्रस्तावित है. इसमें मुख्य न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, पार्किंग और प्रशासनिक कार्यालय बनाए जाने हैं.
हल्द्वानी क्रीड़ा विवि के लिए 122 पदों को स्वीकृति- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार, हल्द्वानी के संचालन के लिए 122 पदों के सृजन को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली. ये क्रीड़ा विश्वविद्यालय (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय है. इसे लगभग 90 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य “मिशन ओलंपिक 2036” के अनुरूप विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करना और प्रदेश को खेल का प्रमुख केंद्र बनाना है.