उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दीपक सिंह बिष्ट आजीवन कारावास से बरी
नैनीताल/अल्मोड़ा,
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के एक चर्चित मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दीपक सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अल्मोड़ा की जिला सत्र अदालत द्वारा 2018 में सुनाए गए सजा के आदेश को निरस्त कर अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला अल्मोड़ा जिले के गुणादित्य स्थित हॉर्टिकल्चर विभाग से जुड़ा हुआ है, जहाँ वर्ष 2018 में एक ग्राम विकास अधिकारी पनी राम की हत्या हुई थी।
क्या था पूरा मामला?
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, मृतक पनी राम, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और घटना के दिन विभागीय आवास में दीपक सिंह बिष्ट के साथ मौजूद थे। दोनों के बीच किसी विवाद की आशंका जताई गई थी।
अगली सुबह पनी राम का शव भवन के निचले बरामदे में खून से लथपथ हालत में मिला, उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सीढ़ियों पर खून के धब्बे पाए गए, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी।
पुलिस ने संदेह के आधार पर दीपक सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अल्मोड़ा की जिला अदालत ने वर्ष 2018 में दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
दोषी करार: जिला अदालत का फैसला
2018 में जिला सत्र न्यायाधीश ने दीपक सिंह बिष्ट को IPC की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत दोषी माना था।
कोर्ट ने उन्हें:
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धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹40,000 जुर्माना,
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धारा 201 के तहत अतिरिक्त कारावास और ₹5,000 जुर्माना से दंडित किया था।
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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सात वर्ष और छह माह का कारावास भी निर्धारित किया गया था।
हाईकोर्ट ने पलटा फैसला: ठोस सबूतों की कमी
दीपक सिंह बिष्ट ने इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा शामिल थे, ने यह पाया कि:
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अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा।
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प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक नहीं थे और गवाहों की गवाही भी कमजोर पाई गई।
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केस पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिनसे दोष सिद्ध नहीं हो सका।