उत्तराखंड : IIM काशीपुर के 8 करोड़ ऑडिट पर HC सख्त, जांच के निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) में वर्ष 2021 से 2023 के बीच लगभग 8 करोड़ रुपये के बजट का ऑडिट न होने के मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सचिव, उच्च शिक्षा को निर्देश दिया है कि आरोपों की चार माह के भीतर जांच कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को प्रत्यावेदन के रूप में मानते हुए सभी आरोपों की जांच विधि अनुसार करने के निर्देश भी दिए।

याचिकाकर्ता का आरोप

काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर बताया कि IIM काशीपुर में वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए जारी बजट का अब तक कोई ऑडिट नहीं कराया गया। जबकि नियम के अनुसार हर वित्तीय वर्ष का ऑडिट कराना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि वित्तीय कार्यों में गंभीर अनियमितताएँ हो सकती हैं। यही कारण बताते हुए उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच के पूरे बजट का अनिवार्य रूप से ऑडिट कराया जाए।

अदालत के निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देशित किया कि—

  • पूरे मामले की चार माह के भीतर जांच की जाए।

  • याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नियमों के अनुसार विस्तृत रूप से जांचा जाए।

  • जांच रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका को एक औपचारिक प्रतिनिधित्व की तरह मानकर, सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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