UKPSC भर्ती रिजल्ट गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से मांगा पूरा ब्यौरा – FIR रद्द याचिका पर भी सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा आयोजित सचिवालय व राजस्व विभाग में समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी के मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी और अगली सुनवाई की तिथि 9 सितंबर तय की।

परीक्षा परिणाम और विवाद की पूरी कहानी

याचिकाकर्ता अशोक कुमार तोमर व अन्य ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि आयोग ने 28 मार्च 2025 को परीक्षा परिणाम घोषित किया था। इसमें वे सफल घोषित हुए थे। लेकिन अचानक 4 अप्रैल 2025 को आयोग ने तकनीकी त्रुटि का हवाला देकर पूरा परिणाम निरस्त कर दिया।
इसके बाद 12 अप्रैल 2025 को नया परिणाम जारी किया गया, जिसमें पहले से सफल घोषित 6 अभ्यर्थियों के नाम हटा दिए गए और उनकी जगह अन्य 6 नए अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमानी करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर पहले न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा था कि तकनीकी त्रुटि कैसे हुई और किसके आदेश पर उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच (scrutiny) करवाई गई।

आयोग ने एजेंसी पर डाली जिम्मेदारी

आयोग ने अपनी सफाई में कहा था कि भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी की गलती से यह त्रुटि हुई। आयोग ने एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। अब कोर्ट ने एजेंसी की भूमिका और पूरे घटनाक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।

एफआईआर रद्द याचिका पर भी सुनवाई

आज ही हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की भी सुनवाई की। इसमें ग्रेटर नोएडा निवासी संदीप सिंह ने 22 जून 2025 को थाना रायपुर, देहरादून में उसके खिलाफ दर्ज आईटी एक्ट और अन्य धाराओं की एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा कि जांच की कार्यवाही जारी रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई की तिथि 25 सितंबर तक याचिकाकर्ता को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसके खिलाफ किसी तरह की जबरदस्ती की जाएगी। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करेगा, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और बुलाए जाने पर बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *