उत्तराखंड पुलिस भर्ती: हाईकोर्ट ने आयु सीमा छूट पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस विभाग की 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने माना है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, और इसके तहत भर्ती में दो वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलनी चाहिए।
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चयन प्रक्रिया अपनी गति से जारी रहेगी, लेकिन इसका अंतिम परिणाम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस, पीएसी और आईआरबी में 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पद भी शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण अनेक अभ्यर्थी अब अधिक उम्र के हो गए हैं। ऐसे में उन्हें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए ताकि वे भी इस भर्ती में भाग ले सकें। वर्तमान में पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए।