दून संभाग में वाहन का रंग बदलना अब आसान नहीं, परिवहन विभाग ने लागू किए नए नियम

अगर आप अपनी कार का रंग बदलवाने की सोच रहे हैं, तो पहले नियम जरूर जान लें। अब बिना अनुमति वाहन का रंग बदलना महंगा पड़ सकता है। मोटर वाहन कानून के मुताबिक, वाहन के रंग में बदलाव करने पर उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में अपडेट कराना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिक को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दून संभाग में सख्ती

देहरादून संभाग में अब वाहन का रंग बदलना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी है। अब वाहन मालिक को रंग बदलने से पहले संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति लेनी होगी।

बिना अनुमति वाहन का रंग बदलने पर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे और विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही रंग परिवर्तन कराया जा सकेगा।

इन जिलों में लागू हुआ नियम

दून संभाग के चार जिलों—देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी—में यह नियम लागू कर दिया गया है।

क्यों लिया गया फैसला

परिवहन विभाग के अनुसार कई मामलों में वाहन मालिक बिना सूचना दिए गाड़ी का रंग बदल देते थे, जिससे वाहनों की पहचान और विभागीय रिकॉर्ड में समस्या आती थी। इसी को देखते हुए अब रंग बदलने से पहले अनुमति और रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या करनी होगी प्रक्रिया

  • वाहन मालिक को पहले RTO में आवेदन करना होगा

  • वाहन के दस्तावेज जमा कराने होंगे

  • विभागीय जांच के बाद अनुमति मिलेगी

  • अनुमति मिलने के बाद ही वाहन का रंग बदला जा सकेगा

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