Haridwar में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद हलाला प्रथा से जुड़ा देश का पहला मामला दर्ज होने से प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। Uttarakhand Police ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
जानकारी के अनुसार बुग्गावाला थाना क्षेत्र निवासी महिला शाहिन ने अपने पति मोहम्मद दानिश और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में विवाह संबंधी अधिकारों के उल्लंघन और हलाला जैसी प्रतिबंधित प्रथा से जुड़े आरोप भी शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद दानिश के खिलाफ Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानून हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडनीय मानता है।
परिवार के कई सदस्य भी जांच के दायरे में
पुलिस जांच में आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। मामले में मोहम्मद अरशद, परवेज, जावेद और गुलशाना को भी नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट में पेश किया गया आरोप पत्र
Navneet Singh Bhullar ने बताया कि बुग्गावाला पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद उपनिरीक्षक मनोज कुमार के माध्यम से आरोप पत्र तैयार कर Judicial Magistrate Second Court Roorkee में पेश किया है।
यूसीसी लागू होने के बाद पहला बड़ा मामला
उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता के बाद यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें हलाला प्रथा के खिलाफ सीधे यूसीसी के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले को कानून के क्रियान्वयन और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई के बाद भविष्य में ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने और जांच प्रक्रिया को लेकर नया रास्ता खुल सकता है।