घर में शराब रखने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस

अगर आप शराब के शौकीन है और अपने घर में शराब रखते है तो ये खबर आपके काम की है। बताया जा रहा है कि अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस लाइसेंस के लिए फीस के तौर पर 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। जबकि, इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी।

सिर्फ रख सकेंगे इतनी शराब
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आबकारी विभाग व्यक्तिगत बार लाइसेंस देने की तैयारी में है। जिसके बाद इसेंसधारक केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही अपने घर में रख सकेगा। बताया जा रहा है कि लाइसेंसधारक अपने घर में 60 लीटर अंग्रेजी शराब (व्हिस्की, इंपोर्टेड व भारतीय स्कॉच, बियर) रख सकेंगे। लाकैंटीन या अन्य प्रदेशों में बिकने वाली शराब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे कर सकते है आवेदन
लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो पांच साल से आईटीआर भर रहा हो। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और इसे जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे। बताया जा रहा है कि लाइसेंस फीस के तौर पर 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। जबकि, इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी।

ये देना होगा शपथपत्र
व्यक्तिगत बार परिसर में 21 वर्ष से कम आयु का युवक या युवती प्रवेश नहीं करेगा। परिसर में केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही रखी होगी। भारत में निर्मित शराब और इंडियन स्कॉच नौ-नौ लीटर से ज्यादा नहीं होगी। इंपोर्टेड मदिरा 18 लीटर यानी दो पेटी ही रख सकते हैं। वाइन एक पेटी रखी जा सकती है। बियर 15.6 लीटर रख सकते हैं।

गौरतलब है कि अभी तक घर में शराब रखने और लाने-ले जाने के लिए 12 बोतल यानी नौ लीटर तक शराब ही निर्धारित है। लेकिन, इस बार आबकारी नीति में व्यक्तिगत बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। विभाग के अनुसार इस तरह से लोग अपनी पसंद की शराब घरों में ज्यादा मात्रा में रख सकेंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.