आयकर छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक अंतिम मौका

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आयकर की धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं के लिए कर छूट प्राप्त करने का अंतिम अवसर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। यदि आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास विलंबित रिटर्न दाखिल करने का केवल तीन दिन का समय शेष है। इस तिथि के बाद अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

समय सीमा में विस्तार
पहले 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया। हाईकोर्ट ने धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाई थी। यह धारा उन व्यक्तियों को कर छूट देती है जिनकी कुल कर योग्य आय पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक और नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक है।

कर छूट का लाभ
आयकर की धारा-87ए के तहत पात्र करदाता नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर 25,000 रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर 12,500 रुपये की कर कटौती मिल सकती है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो विलंब शुल्क के रूप में आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आय 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।

आईटीआर सॉफ़्टवेयर में तकनीकी खामी
आयकर विभाग के आईटीआर सॉफ़्टवेयर में जुलाई 2024 के बाद हुए बदलावों के कारण कई करदाता अपना कर छूट दावा दाखिल नहीं कर पाए थे। इसके कारण कई करदाताओं को विभाग की ओर से कर मांग नोटिस भेजे गए थे।

इसलिए, यदि आप पात्र हैं और कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 15 जनवरी 2025 तक अपना विलंबित आईटीआर दाखिल करना न भूलें, ताकि आप जुर्माने से बच सकें।

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