देहरादून में DM सविन बंसल की सख्त कार्रवाई, 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त
नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चला प्रशासन का डंडा
देहरादून। जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में 827 शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई आयुध (संशोधन) नियम–2019 और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।
जिला प्रशासन के अनुसार, यह कदम उन लाइसेंसधारकों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने हथियारों के सुरक्षित रख-रखाव, नियमित नवीनीकरण और डिजिटल पंजीकरण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया।
किन कारणों से रद्द हुए लाइसेंस
जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार—
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54 शस्त्र लाइसेंस ऐसे पाए गए, जिनके धारकों के पास निर्धारित सीमा से अधिक (दो से ज्यादा) हथियार थे।
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773 लाइसेंसधारक ऐसे थे, जिन्होंने NDAL–ALIS पोर्टल पर अपना यूनिक आइडेंटिफ़ायर नंबर (UIN) जनरेट नहीं कराया था।
इन सभी मामलों को गंभीर नियम उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस निरस्त किए गए।
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि हथियार रखने के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया था, कहीं दस्तावेज अधूरे पाए गए, तो कहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई।
डीएम ने कहा,
“सुरक्षा किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है। हथियारों का अनुचित उपयोग या नियमों की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके लाइसेंस रद्द करना आवश्यक था।”
फिर से मिलेगा आवेदन का मौका
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
हालांकि, नए आवेदन में—
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सभी दस्तावेजों की कड़ाई से जांच,
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UIN जनरेशन,
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आयुध नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन
अनिवार्य होगा।