“मानसून और कांवड़ यात्रा के बीच पंचायत चुनाव पर संकट: हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज और डीजीपी से मांगा जवाब”

देहरादून, उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बीच हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 15 जुलाई को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि उन्होंने मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार — मताधिकार — की सुरक्षा और निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस व्यवस्थाएं की हैं।

यह मामला देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ द्वारा दायर जनहित याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने राज्य में हो रही भारी मानसूनी बारिश, सड़कों के अवरुद्ध होने और कांवड़ यात्रा के कारण पुलिस बल की अत्यधिक व्यस्तता का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन विषम परिस्थितियों में मतदान प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे आम मतदाता अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य न हों, तब तक पंचायत चुनावों को स्थगित किया जाए।

राज्य सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत को बताया कि पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ऐसे में अब चुनाव टालना तर्कसंगत नहीं होगा। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट पूछा कि जब आपदा, कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा जैसी बड़ी व्यवस्थाएं प्रशासन की प्राथमिकता हैं, तो आपने चुनाव को निर्बाध और सुरक्षित कराने के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं?

कोर्ट ने साफ किया कि वह यह जानना चाहता है कि ऐसे हालातों में जब कई रास्ते और संपर्क मार्ग बंद हैं, प्रशासनिक मशीनरी पहले से ही आपदा प्रबंधन और धार्मिक यात्राओं की व्यवस्था में जुटी हुई है, तो चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कैसे संपन्न कराए जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान 24 और 28 जुलाई को प्रस्तावित है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। आगामी 15 जुलाई को सचिव पंचायती राज और डीजीपी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाने वाला जवाब यह तय करेगा कि चुनाव पूर्व निर्धारित तिथियों पर होंगे या किसी तरह का बदलाव किया जाएगा।

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