उत्तराखंड में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू, ये होंगी पाबंदियां…
देहरादून। कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभारी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेशभर में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा।
नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकांश सेवाएं खुली रहेंगी। हालांकि निजी वाहनों से निकलने वालों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही आवागमन की इजाजत दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था सोमवार रात से ही शुरू हो गई है। इस दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐलोपैथी अस्पतालों के साथ ही आयुष अस्पतालों को भी खुले रहने की इजाजत होगी। परिवहन निगम की बसों को राज्य व राज्य के बाहर परिहवन निगम की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार संचालन की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों से टिकट के आधार पर यात्रा की अनुमति, इन वाहनों को रात में चलने की इजाजत दी जाएगी।
उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अल्मोड़ा जिला प्रशासन सर्तक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के प्रवेश द्वारों पर बाहरी लोगों की जांच कर रहीं है।जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को नगर के प्रवेश द्वार लोधिया में दिन तक दस बाहरी लोगों के कोरोना जांच को सैंपल लिये गये।
दरअसल बीते दिनों ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद डीएम ने एहतियातन जिले के प्रवेश द्वारों पर रैडम जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन कर प्रवेश द्वारों पर जांच शुरू की। रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोधिया, भुजान, मोतियापाथर और मोहान में बाहर से पहुंच रहे लोगों की रैंडम जांच की। जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया गया। जिससे की आने वाले खतरे को टाला जा सके।
ये सेवाएं खुली रहेंगी
-सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं
– सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की इजाजत
– तेल,गैस का उत्पादन, वितरण और परिवहन
– पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट खुले रह सकेंगे
– बिजली उत्पादन, वितरण, कर्मचारियों का आवागमन,
– डाक सेवाएं
– इंटरनेट, दूर संचार और प्रसारण सेवाएं,
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस,
– माल वाहक वाहनों को आवागमन व लोड, अपलोड की इजाजत,
– प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मचारी, वाहनों का आवागमन,
– कोविड मानकों के तहत उद्योगों को भी चलाने की इजाजत होगी