हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए मंच शुद्धिकरण विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की तहरीर के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी पर BNS की धारा 196 और 299 तथा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से अनुसूचित जाति समाज की भावनाएं आहत हुईं।
शिकायतकर्ताओं विनोद कुमार आर्य और अमित कुमार ने पुलिस से मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी के अनुसार, शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी को सौंपी गई है।
क्या है पूरा विवाद?
8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन की ओर से कार्यक्रम स्थल पर कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ किए जाने का मामला सामने आया। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा समर्थक संगठनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई।
शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि मंच पर गंदगी होने के कारण सफाई और शुद्धिकरण कराया गया था, जबकि कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ते हुए विरोध जताया।
अब राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मंच शुद्धिकरण विवाद ने उत्तराखंड की सियासत में नया कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले लिया है।