भ्रष्टाचार के आरोप में परिवहन निगम के डीजीएम वित्त निलंबित

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम ने उप महाप्रबंधक (वित्त) भूपेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मुकदमा संख्या 9/2025 दर्ज है, जिसकी विवेचना फिलहाल जारी है।

परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी द्वारा 8 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) विनियमावली, 2009 के विनियम 77 के तहत की गई है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में भूपेंद्र कुमार को वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर तथा पात्र होने पर महंगाई और अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इनका भुगतान तभी होगा जब वह लिखित में प्रमाणित करेंगे कि निलंबन के दौरान वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

गौरतलब है कि विजिलेंस ने भूपेंद्र कुमार पर अनुबंधित बस ऑपरेटरों और ढाबा संचालकों से भुगतान के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र और उनके परिवार के खातों में 59 लाख 82 हजार 300 रुपये की अवैध जमा राशि पाई गई।

इससे पहले, गिरफ्तारी से बचने के लिए भूपेंद्र ने नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश से बाहर न जाने के निर्देश दिए हैं।

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