Uttarakhand: राजा भैया के बाद पहाड़ में मुंबई के उद्योगपति की जमीन जब्त, भूमि नीति का नहीं किया पालन
उद्योगपति ने जमीन खरीद में उत्तराखंड राज्य की नियमावली का पालन नहीं किया। प्रशासन ने जांच के उपरांत जमीन की खरीद को अमान्य मानते हुए बैनामा रद्द कर दिया गया।
अल्मोड़ा: प्रशासन ने उत्तराखंड में भूमि नीति सख्त कर दी है, जो भूमि खरीददार इस नीति का पालन नहीं करते उनपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी सख्त निति के चलते नैनीताल जनपद के बाद अब अल्मोड़ा में भी मुंबई के एक उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त की गई। इस पर प्रशासन ने उद्योगपति को नोटिस भेजा।
Mumbai industrialist’s land confiscated in Almora
जानकारी के अनुसार मुंबई के एक उद्योगपति ने अल्मोड़ा जनपद के चितई क्षेत्र में 108 नाली जमीन खरीदी थी। उत्तराखंड प्रशासन ने इस सम्बन्ध में बारीकी से जाँच की, तो पाया कि उद्योगपति ने जमीन खरीद में उत्तराखंड राज्य की नियमावली का पालन नहीं किया गया। जिस उद्देश्य से जमीन का उपयोग होना बताया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया।
सरकार के पक्ष में निहित कर ली गई भूमि
प्रशासन ने जांच के उपरांत जमीन की खरीद को अमान्य मानते हुए बैनामा रद्द कर दिया गया। SDM सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि जमीन अब सरकार के पक्ष में निहित कर ली गई है। उद्योगपति ने प्रशासन के इस निर्णय के विरुद्ध कुमाऊं मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां से भी उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। कुमाऊं मंडलायुक्त न्यायालय ने भी प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया।
राजा भैया की जमीन भी हुई थी जब्त
गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी भी नैनीताल जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के कुंडा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ बाहुबली राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक के गरमपानी-मझेरा के पास सिलटोना गांव में कृषि प्रयोजन के लिए 27.5 नाली जमीन खरीदी गई थी, लेकिन पिछले दो साल से उस जमीन पर कोई कृषि कार्य नहीं किया गया। जिस कारण से उस जमीन को राज्य सरकार के अधिकार में निहित कर दिया गया था।