UKPCS 2025: हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, गलत प्रश्न पर नाराज़गी—प्रारंभिक परिणाम दोबारा जारी करने के निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से 6 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा पर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम व नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। यह बड़ा निर्णय प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक विवादित प्रश्न के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

क्या है पूरा मामला?

हरिद्वार निवासी अभ्यर्थी कुलदीप सिंह राठी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि PCS प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन (GS) पेपर में एक प्रश्न गलत था। अभ्यर्थी का दावा है कि न केवल प्रश्न की संरचना और उत्तर गलत था, बल्कि इस एक प्रश्न के कारण बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के अंक और मेरिट पर सीधा असर पड़ा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस त्रुटि ने पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए, इसलिए परिणाम को संशोधित करना आवश्यक है।

आयोग ने भी माना – प्रश्न था गलत

हैरानी की बात यह रही कि सुनवाई के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग ने भी स्वीकार किया कि GS पेपर में एक प्रश्न वास्तव में गलत था और उसे मूल्यांकन से बाहर किया जाना चाहिए था। लेकिन आयोग की ओर से उस प्रश्न को हटाकर संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। अदालत ने इस लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की।

खंडपीठ की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा—
“विवादित प्रश्न को हटाना आयोग की जिम्मेदारी थी। इस एक गलती ने चयन प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।”

इसके बाद अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि—

  • गलत प्रश्न को मूल्यांकन प्रक्रिया से हटाया जाए।

  • Regulation 2022 के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम तैयार किया जाए।

  • नई मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद ही आगे की चयन प्रक्रिया चलेगी।

  • जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, PCS 2025 की मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती।

अब आगे क्या? हाईकोर्ट के आदेश के बाद UKPSC को अब—

  1. विवादित प्रश्न हटाना होगा,

  2. संशोधित आंसर-की तैयार करनी होगी,

  3. प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना होगा,

  4. नई मेरिट के अनुसार परीक्षा की आगे की तारीखें तय करनी होंगी।

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