उत्तरकाशी के दो गांवों ने की शराबबंदी की घोषणा, शादी-मांगलिक कार्यक्रमों में शराब पर रोक, ₹51 हजार तक जुर्माना
ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से फैसला, उल्लंघन पर सामाजिक बहिष्कार का भी प्रावधान
उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में नशामुक्ति को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में भटवाड़ी तहसील क्षेत्र के मानपुर और फोल्ड गांव की ग्राम पंचायतों ने खुली बैठकों में शराब की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह निर्णय ग्राम पंचायत की बैठकों में सर्वसम्मति से पारित किया गया।
मानपुर गांव को घोषित किया गया नशामुक्त
बीते सोमवार को ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में मानपुर गांव की खुली ग्राम सभा आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीणों ने शराब के कारण उत्पन्न हो रही सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई। शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मानपुर को नशामुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया।
मानपुर गांव में ये नियम लागू
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मांगलिक और वैवाहिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध
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शराब की बिक्री, सेवन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित
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उल्लंघन पर ₹21,000 तक का जुर्माना
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दोषी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार, ग्राम सभा एवं समारोहों में सहभागिता पर रोक
क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय कोहली ने बताया कि यह प्रस्ताव ग्रामीणों के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ पारित किया गया। बैठक में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
फोल्ड गांव में और सख्त फैसला, ₹51 हजार जुर्माना
वहीं, फोल्ड गांव की खुली ग्राम सभा पंचायत भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान सोनपाल रमोला ने की। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी भी मौजूद रहीं। ग्राम सभा ने शराब से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए ग्राम पंचायत फोल्ड को नशामुक्त घोषित किया।
फोल्ड गांव में शराबबंदी के नियम
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शराब की बिक्री, सेवन और अवैध भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध
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नियम उल्लंघन पर ₹51,000 तक का जुर्माना
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जुर्माने की राशि ग्राम पंचायत निधि में जमा होगी
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ग्राम निगरानी समिति का गठन
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नशामुक्ति को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा