नैनीताल में खनन वाहनों पर सख्ती: अब बिना ढके नहीं होगा खनिज परिवहन, डीएम के कड़े निर्देश

हल्द्वानी/नैनीताल: जनपद में खनिज परिवहन के दौरान बढ़ते धूल प्रदूषण, सड़क हादसों और जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशर इकाइयों से जुड़े खनिज परिवहन वाहन बिना ढके नहीं चल सकेंगे

तिरपाल से ढकना अनिवार्य

डीएम ने स्पष्ट किया है कि खनिज सामग्री का परिवहन मजबूत तिरपाल से पूरी तरह ढककर ही किया जाएगा। यदि कोई वाहन खुले में खनिज ढोता पाया गया, तो वाहन स्वामी और संबंधित इकाई के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और पर्यावरण—दोनों पर फोकस

प्रशासन ने स्टोन क्रशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव अनिवार्य किया है। इसके साथ ही खनिज ढुलाई में लगे हर वाहन में निम्न सुरक्षा उपकरण कार्यशील अवस्था में होना जरूरी होगा—

  • फ्रंट और रियर रिफ्लेक्टर

  • टेल लाइट

  • पार्किंग लाइट

  • ब्रेक लाइट

  • इंडिकेटर

  • रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन निरुद्ध (सीज़) करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन में रिपोर्ट

जिला खान अधिकारी और संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता के स्वास्थ्य हित में उठाया गया है।

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