कार्बेट पार्क विवाद में नया मोड़: पूर्व निदेशक राहुल ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने CBI व राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। कार्बेट टाइगर रिजर्व (कालागढ़ रेंज) में हुए कथित निर्माण और अवैध कटान मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने कार्बेट नैशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों पक्षों को 28 अक्टूबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व निदेशक राहुल की ओर से दाखिल याचिका में राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की दी गई अनुमति को कानूनी रूप से गलत और प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना ठोस आधार और बिना उचित जांच के उनके खिलाफ अनुमति प्रदान कर दी, जो न्यायसंगत नहीं है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई के आरोपों की जांच CBI द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान 4 सितंबर 2025 को सीबीआई ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। उस समय तत्कालीन निदेशक राहुल को आरोपपत्र से अलग रखा गया था।

हालांकि, इसके एक सप्ताह बाद राज्य सरकार ने दिशा बदलते हुए राहुल के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। इस फैसले को ही उन्होंने अब उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार अक्सर अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जांच के आदेश दे देती है, जबकि इस मामले में न तो जांच पूरी हुई है और न ही किसी ठोस सबूत के आधार पर कार्रवाई की गई है।

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद CBI और राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अगले चरण की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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