ऊधमसिंह नगर में तीन तलाक बोलने पर पति को भेजा जेल
दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को तीन तलाक देने वाला पति गिरफ्तार, पीड़िता के गर्भपात का भी आरोप
ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड): दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने, गर्भपात का कारण बनने और तीन तलाक देकर छोड़ने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने 27 अप्रैल 2025 को आरोपी मोहम्मद नावेद और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उस पर दहेज में आल्टो कार, एयर कंडीशनर और पांच लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे। जब पीड़िता यह सब नहीं ला सकी, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
गर्भवती होने के बावजूद आरोपी पति ने मारपीट कर ऐसा वातावरण बना दिया कि पीड़िता का गर्भपात हो गया। इसके बाद पति ने उसे मायके भेजते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। कुछ समय बाद फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया गया।
पुलिस ने इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ के बाद आरोपी मोहम्मद नावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया था, जो उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत अनिवार्य है। वर्ष 2010 के बाद हुई शादियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसका उल्लंघन कर आरोपी ने जानबूझकर विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
पीड़िता के ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।