देहरादून। राजधानी में एक बार फिर फर्जी प्यार और धोखे का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क में आए युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जबकि आरोपी युवक टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) का निवासी है। युवती की शिकायत पर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ऑनलाइन गेम बना मुलाकात का जरिया
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश निवासी युवती की पहचान टिहरी के आशीष चौहान से एक ऑनलाइन मोबाइल गेम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। इसके बाद दोनों ने फोन नंबर साझा किए और नियमित संपर्क में रहने लगे। कुछ समय बाद आशीष ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
देहरादून बुलाकर बनाया संबंध
युवती का आरोप है कि 9 सितंबर 2024 को वह आशीष के कहने पर दिल्ली पहुंची, जहां आशीष खुद उसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लेने आया। दिल्ली में कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों देहरादून आ गए, जहां युवक ने उसे तीन दिनों तक अपने पास रखा। फिर 12 सितंबर को ऋषिकेश ले जाकर एक होटल में रुकवाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। 14 सितंबर को आशीष ने युवती को वापस दिल्ली छोड़ दिया।
एक महीने साथ रहकर फिर किया इनकार
इसके बाद आशीष ने युवती को दोबारा देहरादून बुलाया और एक महीने तक उसके साथ रहा। इस दौरान भी वह शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती ने बताया कि आशीष ने उसे भरोसे में लेने के लिए मांग में सिंदूर भी भरा था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह उससे विवाह करेगा। लेकिन जनवरी 2025 में आशीष का व्यवहार बदलने लगा और उसने स्पष्ट रूप से शादी करने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने पहले नहीं की कार्रवाई, कोर्ट से मिला न्याय
युवती ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय का रुख किया। कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस जांच में जुटी, जल्द होगी गिरफ्तारी
थाना कैंट प्रभारी केसी भट्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत आरोपी आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाएगा और आवश्यकता अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है।