जिला पंचायत चुनाव में बवाल और अपहरण प्रकरण: हाईकोर्ट ने एसएसपी समेत 5 जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को तलब किया

नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों, जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और मतपत्र में ओवरराइटिंग के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में नैनीताल एसएसपी समेत पांचों जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 3 दिसंबर ही तय की गई है।

14 अगस्त के चुनाव से जुड़ा बवाल हाईकोर्ट में पहुँचा

मामला 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा है।
उस दिन—

  • चुनाव के बीच हंगामा,

  • जीते हुए कुछ सदस्यों का कथित अपहरण,

  • और मतपत्रों को लेकर विवाद
    गंभीर रूप से सामने आए थे।

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। कई निर्वाचित सदस्य सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण में पहुँचे थे।

ओवरराइटिंग का आरोप: एक वोट को 1 से 2 में बदला गया?

बी.डी.सी. सदस्य पूनम बिष्ट ने भी इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
उनका आरोप है कि—

  • जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की गई।

  • मतपत्र पर लिखे अंक 1 को 2 में बदलकर उस वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है और परिणाम को प्रभावित करती है।
इसलिए उन्होंने पुनः मतदान (री-पोलिंग) की मांग की है।

निष्पक्ष चुनाव के लिए जनहित याचिका पर कार्रवाई

चुनाव प्रक्रिया, अपहरण के आरोप और मतपत्र विवाद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि—

  • यह मामला गंभीर है और

  • जिम्मेदार अधिकारियों व सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।

इसी के तहत एसएसपी नैनीताल और विवाद में शामिल पांचों जिला पंचायत सदस्यों को अदालत ने तलब किया है।

अगली सुनवाई: 3 दिसंबर

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
अदालत यह जांच करेगी कि—

  • क्या वाकई अपहरण हुआ था?

  • मतपत्र में ओवरराइटिंग किन परिस्थितियों में हुई?

  • और क्या जिले में पुनः मतदान कराना आवश्यक है?

3 दिसंबर की सुनवाई में मामले की भविष्य की दिशा तय हो सकती है।

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