नैनीताल : हाथी कॉरिडोर के बीच सड़क निर्माण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एलीफेंट कॉरिडोर पर हाईकोर्ट की सख़्त नज़र फोरलेन की जद में 3400 पेड़ों के कटान पर केंद्र–राज्य–NHAI से मांगा समाधान

नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश के भानियावाला क्षेत्र में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क परियोजना की जद में आ रहे लगभग 3400 पेड़ों के कटान के मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को आपसी समन्वय से समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सभी संबंधित पक्ष बैठक कर समस्या का व्यावहारिक समाधान तलाशें और अपने सुझाव अगली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।

कोर्ट के निर्देशों के पालन पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
न तो चिन्हित पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है और न ही वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियमों के अनुरूप अंडरपास बनाए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह परियोजना एलीफेंट कॉरिडोर के बीचोंबीच स्थित है, जिससे हाथियों सहित अन्य जंगली जानवरों के आवागमन और प्राकृतिक व्यवहार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

जनहित याचिका में उठाई गई गंभीर चिंता

देहरादून निवासी रीनू पाल द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश–भानियावाला मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है, जो कि एलीफेंट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है।
याचिका में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण से वन्यजीवों की दैनिक गतिविधियां बाधित होंगी और मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था, अंडरपास और पर्यावरण संरक्षण के उपाय सुनिश्चित नहीं हो जाते, तब तक परियोजना पर रोक लगाई जाए।

पहले भी एलीफेंट कॉरिडोर की कर चुका है संरक्षण

गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।
अब एक बार फिर न्यायालय ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में सख़्त रुख अपनाया है।

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