नैनीताल। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज दुकानों के टेंडर निरस्तीकरण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी, जिसमें अंतिम निर्णय की संभावना है।
क्या है पूरा मामला?
जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की लगभग 12 दुकानों के संचालन का ठेका मनीष टैक्सी सर्विस को वर्ष 2023 में निर्धारित शर्तों के आधार पर पांच साल के लिए मिला था। लेकिन इसी वर्ष जून में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेंडर को निरस्त कर दिया। अथॉरिटी का आरोप था कि कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया और हर माह किए जाने वाले भुगतान में लापरवाही बरती।
इसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अथॉरिटी ने भुगतान की शर्तों को मनमाने तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर थोप दिया, जो टेंडर की मूल शर्तों के विपरीत था। उनका कहना है कि इस कारण समय पर भुगतान करना संभव नहीं हो पाया और टेंडर निरस्त कर दिया गया।
कोर्ट का अंतरिम आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेंडर निरस्तीकरण आदेश पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में लिया जाएगा।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट का महत्व
जौलीग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा है, जो देहरादून शहर से करीब 25 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित होती हैं। एयरपोर्ट पर इंडिगो, एयर इंडिया, एलायंस एयर, स्पाइसजेट, फ्लाई बिग और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी विमान कंपनियां सेवाएं देती हैं। हाल ही में 15 सितंबर को देहरादून-बेंगलुरु के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की गई। इस उड़ान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। इस नई सुविधा से युवाओं, छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और पर्यटकों को काफी लाभ मिल रहा है।
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