दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक महेश नेगी बरी, कोर्ट ने माना पुलिस रिपोर्ट को सही

अल्मोड़ा। पूर्व भाजपा विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म के गंभीर आरोपों से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यह मामला पिछले पांच वर्षों से न्यायालय में लंबित था, जिसे अब औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

महेश नेगी पर वर्ष 2020 में कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था और मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में आरोपों को निराधार बताया गया था।

 

हालांकि, पीड़ित पक्ष ने इस रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद लगभग पांच वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली। तमाम साक्ष्यों और गवाहों की समीक्षा के बाद 22 मई 2025 को एसीजेएम पंचम कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए महेश नेगी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

 

फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए महेश नेगी ने कहा, “मुझ पर यह मुकदमा एक सुनियोजित साजिश के तहत दर्ज कराया गया था, जिसका उद्देश्य मेरे राजनीतिक जीवन को नुकसान पहुंचाना था। पिछले पांच वर्षों से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा था, लेकिन अब सत्य की जीत हुई है।”

 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता महिला और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची थी।

 

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि पुलिस ने बेहद सूक्ष्मता और निष्पक्षता के साथ मामले की जांच की थी, और कोर्ट का निर्णय इसी निष्पक्ष रिपोर्ट पर आधारित है।

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